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    Home»राजनीति»Railway New Rules: ट्रेन में स्पीकर पर गाने बजाए तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें जुर्माने से जुड़े नियम
    राजनीति

    Railway New Rules: ट्रेन में स्पीकर पर गाने बजाए तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें जुर्माने से जुड़े नियम

    KHABAR SAMVADBy KHABAR SAMVADOctober 19, 2026Updated:October 22, 2026No Comments4 Mins Read
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    Railway New Rules: ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने सुनना, वीडियो देखना या स्पीकर पर रील चलाना अब भारी पड़ सकता है। दक्षिण रेलवे ने ऐसे यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिनकी वजह से दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। रेलवे के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ ही यात्री को ट्रेन या रेलवे स्टेशन से बाहर भी निकाला जा सकता है। ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं, तो रेलवे के इस नियम के बारे में जानना जरूरी है।

    ट्रेन में तेज आवाज में मोबाइल चलाने पर होगी कार्रवाई

    आजकल स्मार्टफोन और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के कारण ट्रेन में सफर करते समय कई यात्री मोबाइल पर गाने सुनते हैं, वीडियो देखते हैं या सोशल मीडिया रील चलाते हैं। कुछ यात्री इसके लिए ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग फोन के स्पीकर पर तेज आवाज में वीडियो और गाने चलाते हैं। इससे आसपास बैठे यात्रियों को परेशानी होती है और उनके सफर में खलल पड़ता है।

    इसी समस्या को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर शोर करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक और शांतिपूर्ण यात्रा का अनुभव देना है।

    ₹1,000 का जुर्माना, ट्रेन से भी उतारा जा सकता है

    रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेन या रेलवे परिसर में तेज आवाज में गाने बजाने, वीडियो चलाने या दूसरे यात्रियों को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में ₹1,000 तक का जुर्माना लगाने और यात्री को ट्रेन या स्टेशन से बाहर निकालने की कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।

    रेलवे के निर्देशों के बावजूद बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर ₹5,000 तक का जुर्माना या छह महीने तक की कैद अथवा दोनों की सजा होने का दावा भी रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि, इन दंडों का सटीक कानूनी आधार और इनका किन परिस्थितियों में लागू होना है, इसकी आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

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    टीटीई और रेलवे अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

    रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) और वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों को जागरूक करने के लिए घोषणाएं भी की जाएंगी।

    इन घोषणाओं के जरिए यात्रियों से अपील की जाएगी कि वे मोबाइल पर वीडियो या गाने सुनते समय ईयरफोन अथवा हेडफोन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा, फोन पर बात करते समय भी आवाज धीमी रखने की सलाह दी जाएगी, ताकि अन्य यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

    मेट्रो में भी शोर करने पर हो सकती है कार्रवाई

    रिपोर्ट के मुताबिक, मेट्रो रेल नेटवर्क में भी सह-यात्रियों को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान हैं। हालांकि, दक्षिण रेलवे के निर्देश देश के सभी रेलवे जोनों और मेट्रो नेटवर्क में एक समान रूप से लागू हैं या नहीं, इसकी अलग से आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।

    यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शोर करने से बचें और दूसरे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें।

    ट्रेन में सफर करते समय इन बातों का रखें ध्यान

    • मोबाइल पर गाने सुनने या वीडियो देखने के लिए ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करें।
    • फोन का स्पीकर चलाकर तेज आवाज में वीडियो या रील न देखें।
    • ट्रेन में फोन पर बात करते समय आवाज धीमी रखें।
    • दूसरे यात्रियों की नींद और आराम का ध्यान रखें।
    • रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें।

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