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    Home»देश - विदेश»CG Teacher Recruitment Exam 2026 : शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 11 अक्टूबर की परीक्षा पर संकट
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    CG Teacher Recruitment Exam 2026 : शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 11 अक्टूबर की परीक्षा पर संकट

    Rajesh Kumar PrajapatiBy Rajesh Kumar Prajapati09/10/2026
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    CG Teacher Recruitment Exam 2026  रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण में कथित गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस आदेश के बाद 11 अक्टूबर को प्रस्तावित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है।

    प्रदेश में शिक्षक और सहायक शिक्षक के कुल 2,292 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक पदों के लिए परीक्षा 25 अक्टूबर को आयोजित होनी थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।

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    क्या है पूरा मामला?

    दरअसल, राज्य सरकार ने शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को चुनौती देते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

    मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने पक्ष रखा। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगों के आरक्षण संबंधी नियमों का उचित पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया।

    पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने का आरोप

    याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि भर्ती विज्ञापन में पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसके कारण ऐसे अभ्यर्थियों के शिक्षक और सहायक शिक्षक बनने के अवसर प्रभावित हो रहे हैं।

    याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि दिव्यांगों के आरक्षण से जुड़े प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उनका आरोप है कि दिव्यांगों की कुछ अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ देने का प्रावधान नहीं किया गया है।

    याचिका में इस व्यवस्था को समान अवसर और संविधान से मिले अधिकारों के खिलाफ बताया गया है। हालांकि, इन आरोपों पर राज्य सरकार का जवाब आना बाकी है।

    2,292 पदों पर होनी है भर्ती, जानिए परीक्षा का कार्यक्रम

    छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के तहत कुल 2,292 पदों को भरा जाना है। पदों का वर्गवार विवरण इस प्रकार है:

    • ई-संवर्ग: 795 पद
    • टी-संवर्ग: 1,497 पद
    • सहायक शिक्षक परीक्षा: 11 अक्टूबर 2026
    • शिक्षक परीक्षा: 25 अक्टूबर 2026

    हाईकोर्ट की रोक के बाद इन परीक्षाओं के निर्धारित कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है। अभ्यर्थियों के लिए यह जानना जरूरी है कि परीक्षा की तारीख में बदलाव या स्थगन की पुष्टि संबंधित विभाग अथवा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक सूचना से ही होगी।

    हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

    याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया की अगली दिशा मामले की सुनवाई और न्यायालय के आगामी निर्देशों पर निर्भर करेगी।

    11 अक्टूबर की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस

    सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 11 अक्टूबर को प्रस्तावित होने के कारण अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि परीक्षा निर्धारित तारीख पर होगी या इसे स्थगित किया जाएगा।

    फिलहाल परीक्षा के संबंध में किसी नए आधिकारिक आदेश की पुष्टि होने तक अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। भर्ती परीक्षा को लेकर अंतिम स्थिति अदालत के आदेश और संबंधित विभागों की आगे की कार्रवाई से स्पष्ट होगी।

    Rajesh Kumar Prajapati
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